UPYOG Bihar Naksha Pass 2026: Building Plan Approval Online Apply, Documents और नए नियम
इस लेख में (11)
- Naksha Pass क्या होता है? (What is Building Plan Approval)
- नक्शा पास करवाना क्यों जरूरी है
- नक्शा कौन बनाएगा
- UPYOG Bihar Building Plan Documents: कौन से कागज लगेंगे
- Bihar Building Byelaws 2026: नए नियमों में क्या प्रस्तावित है
- UPYOG Bihar Naksha Pass Online Apply: Step By Step
- UPYOG Bihar Naksha Pass Fee: कितना पैसा लगेगा
- नक्शा Reject न हो, इसके लिए ये बातें ध्यान रखें
- दलालों से सावधान रहें
- Important Links
नमस्कार दोस्तों, अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है। लोग सालों पैसा जोड़ते हैं, जमीन खरीदते हैं और फिर ईंट-बालू का इंतजाम करते हैं। लेकिन शहर में घर बनाने से पहले एक काम अक्सर छूट जाता है, और वह है नक्शा पास करवाना।
अब बिहार में नक्शा पास करवाने का आवेदन UPYOG Bihar पोर्टल से भी हो सकेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 31 अक्टूबर 2026 से यह पोर्टल शुरू किया है और भवन नक्शा स्वीकृति इसके पहले चरण की सेवाओं में शामिल है।
इस पोस्ट में हम बताएंगे कि UPYOG Bihar Naksha Pass यानी Building Plan Approval क्या है, यह क्यों जरूरी है, कौन से Documents लगते हैं, नए नियमों में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं और UPYOG Bihar पोर्टल से Online Apply कैसे होगा। तो चलिए एक-एक करके सब समझते हैं।
Naksha Pass क्या होता है? (What is Building Plan Approval)
नक्शा पास करवाने का मतलब है कि आप जो मकान बनाने जा रहे हैं, उसका नक्शा नगर निकाय या विकास प्राधिकरण से मंजूर करवाना। मंजूरी देने से पहले अधिकारी देखते हैं कि आपका नक्शा सरकारी नियमों के हिसाब से है या नहीं।
बिहार में ये नियम बिहार भवन उपविधि (Bihar Building Byelaws) में लिखे हैं। अभी बिहार भवन उपविधि 2014 लागू है। इसमें बताया गया है कि किस चौड़ाई की सड़क पर कितनी ऊंची इमारत बन सकती है, प्लॉट के चारों तरफ कितनी जगह खाली छोड़नी है और कितना हिस्सा बनाया जा सकता है।
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नक्शा पास करवाना क्यों जरूरी है
बहुत से लोग सोचते हैं कि जमीन मेरी है, तो मैं जैसा चाहूं वैसा घर बनाऊं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं चलता। बिना मंजूरी के बने मकान पर कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं।
- नगर निकाय नोटिस भेज सकता है और जुर्माना लगा सकता है।
- नियम तोड़कर बना हिस्सा तोड़ने का आदेश भी आ सकता है।
- Home Loan लेते समय बैंक आमतौर पर पास नक्शा मांगते हैं।
- मकान बेचते समय खरीदार और बैंक मंजूर नक्शा देखते हैं।
- बिजली-पानी के कनेक्शन और दूसरे कामों में भी कागज की जरूरत पड़ सकती है।
मान लीजिए आपने नक्शा पास कराए बिना तीन मंजिला मकान बना लिया। बाद में पता चला कि आपकी गली की चौड़ाई के हिसाब से इतनी ऊंचाई की इजाजत ही नहीं थी। तब ऊपर की मंजिल पर कार्रवाई हो सकती है और लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। पहले नक्शा पास करवा लेने से यह खतरा खत्म हो जाता है।
गांव में घर बना रहे हैं तो?
नक्शा पास करवाने के ये नियम मुख्य रूप से शहरी इलाकों और नगर निकाय या प्लानिंग एरिया की सीमा में लागू होते हैं। ज्यादातर गांवों में ऐसी सख्त मंजूरी नहीं लगती। फिर भी अगर आपका गांव किसी शहर की प्लानिंग एरिया में आ गया है, तो पहले अपने नगर निकाय या प्राधिकरण से पूछ लें।
नक्शा कौन बनाएगा
Building Plan Approval के लिए नक्शा कोई भी नहीं बना सकता। इसे रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर बनाते हैं, जिन्हें तकनीकी व्यक्ति (Technical Person) कहा जाता है। वही नक्शे को नियमों के हिसाब से तैयार करते हैं और उस पर अपना प्रमाण देते हैं।
पटना जैसे शहरों में Online सिस्टम में नक्शा CAD फॉर्मेट में अपलोड होता है। इसे आमतौर पर तकनीकी व्यक्ति ही अपने Login से जमा करते हैं। इसलिए आर्किटेक्ट या इंजीनियर चुनते समय पूछ लें कि वे आपके शहर में रजिस्टर्ड हैं या नहीं।
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UPYOG Bihar Building Plan Documents: कौन से कागज लगेंगे
शहर और मकान के आकार के हिसाब से कागज थोड़े बदल सकते हैं। आमतौर पर ये Documents मांगे जाते हैं।
- जमीन के मालिकाना हक का कागज, जैसे रजिस्ट्री (Sale Deed)
- दाखिल-खारिज (Mutation) का कागज
- मालिकाना हक से जुड़ा शपथ पत्र (Affidavit)
- चालू साल का होल्डिंग टैक्स रसीद
- रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर का बनाया नक्शा, जिसमें साइट प्लान, हर मंजिल का प्लान, सामने का हिस्सा (Elevation) और सेक्शन हो
- स्ट्रक्चर की मजबूती से जुड़ा प्रमाण पत्र (Structural Safety Certificate), जहां जरूरी हो
- जरूरत के हिसाब से अलग-अलग विभागों का NOC
- आवेदक का पहचान पत्र और मोबाइल नंबर
एक बात ध्यान रखिए। 15 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची इमारत के लिए बिहार अग्निशमन सेवा (Fire Department) का NOC भी लगता है। आम दो-तीन मंजिला घर इस दायरे में नहीं आते, लेकिन बड़े अपार्टमेंट या कमर्शियल बिल्डिंग के लिए यह जरूरी है।
Bihar Building Byelaws 2026: नए नियमों में क्या प्रस्तावित है
नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार भवन उपविधि का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें आम लोगों के लिए कई बदलाव प्रस्तावित हैं। हालांकि ये अभी ड्राफ्ट स्तर पर हैं। जब तक सरकार इन्हें अंतिम रूप से लागू नहीं करती, तब तक 2014 वाले नियम ही चलेंगे।
प्रस्तावित बदलावों में ये बातें शामिल हैं।
- नक्शा पास करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा। तय समय में फैसला न होने पर नक्शा अपने आप मंजूर माना जाएगा, जिसे Deemed Approval कहते हैं।
- 10 मीटर तक ऊंचे मकानों के लिए स्व-प्रमाणन (Self Certification) की व्यवस्था।
- छोटे प्लॉट पर खाली जगह (Setback) के नियमों में कुछ छूट।
- पूरी प्रक्रिया को Online करने पर जोर।
नए नियम लागू होने की आधिकारिक सूचना आने तक किसी के कहने पर यह मानकर काम शुरू न करें कि नक्शा अपने आप पास हो जाएगा।
UPYOG Bihar Naksha Pass Online Apply: Step By Step
UPYOG Bihar पोर्टल पर कुल 19 Module हैं, जिनमें से 10 पहले चरण में शुरू हुए हैं। भवन नक्शा स्वीकृति वाले Module में नक्शे के लिए Online आवेदन और अनुमति की सुविधा दी गई है। आवेदन का सामान्य क्रम कुछ ऐसा रहता है।
- पहले रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर से नियमों के हिसाब से नक्शा बनवाएं।
- UPYOG Bihar पोर्टल पर Registration या Login करें।
- भवन नक्शा स्वीकृति वाली सेवा चुनें और अपना नगर निकाय चुनें।
- प्लॉट की जानकारी भरें, जैसे वार्ड नंबर, खाता-खेसरा, प्लॉट का आकार और जमीन का उपयोग (रिहायशी या कमर्शियल)।
- नक्शा और बाकी Documents अपलोड करें।
- जांच शुल्क और भवन अनुमति शुल्क का भुगतान करें।
- अधिकारी नक्शे और कागजों की जांच करेंगे। जरूरत हुई तो साइट का निरीक्षण होगा या सुधार के लिए कहा जाएगा।
- मंजूरी मिलने पर स्वीकृत नक्शा डाउनलोड करें।
पोर्टल नया है, इसलिए स्क्रीन पर विकल्पों के नाम अलग दिख सकते हैं। पटना में पहले से Building Plan के लिए Online सिस्टम चल रहा है। आपके शहर में आवेदन किस पोर्टल पर लेना है, यह एक बार अपने नगर निकाय से पक्का कर लें।
UPYOG Bihar Naksha Pass Fee: कितना पैसा लगेगा
नक्शा पास करने की Fee प्लॉट के आकार, बनने वाले कुल क्षेत्रफल, इमारत के उपयोग और शहर पर निर्भर करती है। इसलिए एक तय रकम बताना सही नहीं होगा। आवेदन के समय पोर्टल या नगर निकाय कार्यालय में आपके नक्शे के हिसाब से Fee की गणना होती है। आर्किटेक्ट या इंजीनियर भी शुरुआत में अनुमानित Fee बता सकते हैं।
नक्शा Reject न हो, इसके लिए ये बातें ध्यान रखें
- नक्शा बनवाने से पहले अपने प्लॉट के सामने वाली सड़क की सही चौड़ाई नपवा लें। ऊंचाई और मंजिलों की इजाजत इसी पर टिकी होती है।
- जमीन का दाखिल-खारिज पहले पूरा करवा लें।
- होल्डिंग टैक्स बकाया हो तो पहले जमा कर दें।
- नक्शे में चारों तरफ खाली छोड़ी जाने वाली जगह और पार्किंग का प्रावधान नियम के मुताबिक हो।
- नक्शा पास होने के बाद उसी के मुताबिक निर्माण करें। मंजूर नक्शे से अलग बनाना भी नियम तोड़ना माना जाता है।
- स्वीकृत नक्शे की कॉपी संभाल कर रखें। Home Loan और भविष्य में मकान बेचते समय यही काम आएगी।
दलालों से सावधान रहें
नक्शा पास करवाने के नाम पर कई दलाल जल्दी काम कराने का दावा करके मोटी रकम मांगते हैं। Fee का भुगतान सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या नगर निकाय के काउंटर पर करें और रसीद जरूर लें। नक्शा हमेशा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर से ही बनवाएं। किसी अनजान लिंक पर अपने जमीन के कागज, Aadhaar या OTP साझा न करें।
Important Links
| काम | लिंक |
|---|---|
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